प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में गेहूं, चना, सरसों, मसूर एवं अलसी का बीमा हो रहा है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर रखी गई है।
शासन द्वारा फसल बीमा कराने हेतु जिले में गेहूं फसल हेतु 426, चना 127, एवं सरसों के 30 पटवारी हल्के अधिसूचित किए हैं। पटवारी हल्का स्तर पर गेहूं, चना, सरसों बीमा कराने हेतु गेहूं की प्रीमियम राशि 810 रुपए प्रति हेक्टेयर, 525 रुपए प्रति हेक्टेयर चना, एवं 315 रुपए प्रति हेक्टेयर सरसों का
बीमा प्रीमियम निर्धारित है।
तहसील एवं जिला स्तर पर अलसी जिसकी प्रीमियम 315 एवं मसूर 384 रुपए प्रति हेक्टेयर रखी गई है। ऋणी एवं अऋणी किसान फसल क्षति की नुकसानी हेतु बैंकों में संपर्क कर फसल बीमा अवश्य कराए। अऋणी किसानों को फसल बीमा कराने हेतु आधार कार्ड, बुवाई प्रमाण पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका प्रस्तुत करना होगी।
यदि फसल बीमा में किसी प्रकार की समस्या आती है तो संबंधित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर सकते हे |